UP Kisan Karj Mafi Yojana: केंद्र समेत सभी राज्य सरकारें गरीबों एवं किसानों के लिए समय-समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती हैं, ऐसी ही कुछ योजनाओं में प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना, पीएम-किसान सम्मान निधि आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। लेकिन अब सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक कर्ज माफ करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के किसानों के ऋण माफी के लिए यूपी किसान ऋण मोचन योजना (UP Kisan Karj Mafi Yojana) की शुरुआत करी है। हालांकि यह योजना योगी आदित्यनाथ द्वारा सरकार में आने के तुरंत बाद से शुरू कर दी गई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार शपथ ग्रहण के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में संकल्प पत्र में किये गये वायदे के अनुसार किसानों का एक लाख रुपये तक कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था।
इस ऋण को माफ किये जाने के लिए सरकार द्वारा NIC उत्तर प्रदेश की सहायता से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसानों द्वारा लिये गये कृषि ऋण का समस्त डेटा बैंकों के द्वारा ऑनलाइन फीड करके तथा राजस्व विभाग एवं बैंक अधिकारियों की टीम बनाकर ऋण माफी योजना को साकार करना है, ताकि कोई भी योग्य किसान इस योजना से वंचित ना रहे साथ ही कोई अपात्र किसान भी इसका लाभ न ले पाये।
उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी 2022-23
UP Kisan Karj Mafi Yojana: आमतौर पर किसानों को फसल की बुवाई से पहले बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है और यदि खराब मौसम अथवा प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि इत्यादि के चलते किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो किसान खासकर छोटे किसान इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। फसल में नुकसान झेलने के चलते किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं और भारी भरकम ब्याज देते-देते कर्ज के बोझ के तले दबे चले जाते हैं।
बैंकों से लिया गया कर्ज चुकाने के लिए कई बार किसानों को अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती है लिहाजा किसानों के पास खेती की जमीन भी नहीं बचती, इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कर्ज माफी योजना चला रही है। UP Kisan Karj Mafi Yojana के तहत सरकार किसानों के 1 लाख तक के ऋण को माफ करने की योजना है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सरकार किसानों की एक सूची तैयार करती है, इस लिस्ट में वे किसान शामिल होते हैं जो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। गौरतलब है कि, सरकार की इस योजना से राज्य के तकरीबन 86 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। आइए अब इस योजना के तहत उन शर्तों को देखते हैं, जो किसी किसान को पात्र घोषित करने के लिए आवश्यक हैं।
उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी के लिए आवश्यक शर्तें
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कर्ज माफी योजना के लिए ऐसे सभी किसान पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों।
- UP किसान कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए किसान उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए
- आवेदन करने वाला व्यक्ति अथवा किसान केवल कृषि कार्य में लगा हो तथा उसकी आय का कोई अन्य स्रोत न हो
- इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए किसान के स्वामित्व वाली कुल भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।
- कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित शाखा से ही ऋण लिया होना चाहिए
- इस योजना के तहत वे किसान ही लाभान्वित होंगे, जिन्होंने फसल ऋण 31 मार्च 2016 या इससे पहले लिया हो।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
यूपी किसान कर्ज माफी योजना 2022 (UP Kisan Karj Mafi Yojana) का लाभ लेने के लिए योग्य किसानों के पास पहचान और पते से संबंधित अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आवास प्रमाणपत्र और भूमि से जुड़े दस्तावेज होना चाहिए इसके साथ ही किसान के पास कोई सक्रिय बैंक खाता होना भी अनिवार्य है।
यूपी किसान कर्ज राहत लिस्ट 2022-23 में ऐसे देखें अपना नाम
उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना के तहत सरकार द्वारा जारी लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर विजिट करना होगा, जिसकी लिंक हमनें नीचे दी है। सूची में अपना नाम चैक करने के लिए लाभार्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें
(i) सूची में अपना नाम देखने के लिए UP Kisan Karj Mafi योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर विजिट करें
(ii) योजना से जुड़ी वेबसाइट के होम पेज के खुल जाने पर आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन में “ऋण मोचन की स्थिति देखें” का विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प का चयन करें
(iii) इसके पश्चात अगले पेज पर आपको नीचे फ़ोटो में दिखाए गए अनुसार अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी उदाहरण के तौर पर अपना जिला, ब्रांच एवं बैंक का नाम, किसान क्रेडिट कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर इत्यादि।
(iv) सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद “सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें अब आपको ऋण मोचन योजना (UP Kisan Karj Mafi Yojana 2022) के तहत पात्र किसानों की सूची अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।
यूपी किसान कर्ज माफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी FAQs की श्रंखला से हम यहाँ कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को शामिल कर रहे हैं।
प्रश्न: किसान कर्ज माफी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की कट आफ डेट क्या है?
उत्तर: ऐसे लघु एवं सीमान्त किसानों को जिनके द्वारा फसल ऋण दिनांक 31 मार्च, 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो
प्रश्न : योजना के द्वारा अधिकतम कितनी धनराशि का ऋण माफ किया जाना है?
उत्तर : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Kisan Karj Mafi Yojana के तहत एक लाख रुपये तक की धनराशि का ऋण माफ किया जायेगा।
प्रश्न : किसानों द्वारा किसी प्रकार की जानकारी के लिए ग्राम एवं ब्लाक स्तर सर्वप्रथम किससे सम्पर्क स्थापित किया जाय?
उत्तर : किसान सर्वप्रथम संबंधित शाखा से सम्पर्क करें जिससे उनके द्वारा ऋण लिया गया है। कोई शिकायत होने पर तहसील / जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं, जिनके दूरभाष नम्बर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
प्रश्न : क्या कोई किसान, जिसने एक बैंक के बजाए विभिन्न बैंकों से 1 लाख रुपये तक का फसली ऋण लिया है क्या वह योजनान्तर्गत पात्र होगा?
उत्तर : हाँ, यदि किसान द्वारा एक से अधिक बैंकों से विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष ऋण लिया गया है, तो ऋण मोचन अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तकआनुपातिक रूप में ही अनुमन्य होगा।
प्रश्न : क्या किसान द्वारा ऋण मोचन योजनान्तर्गत ऋण माफ होने के उपरान्त क्या पुनः नये ऋण हेतु पात्र होगा?
उत्तर : हॉ, फसल ऋण हेतु बैंकों के नियमानुसार किसान द्वारा फसल ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
प्रश्न : ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है?
उत्तर : नहीं, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
प्रश्न : यदि किसान की भूमि किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के अन्तर्गत है, इस स्थिति में क्या किसान UP Kisan Karj Mafi Yojana का लाभ लेने के लिए पात्र होगा?
उत्तर : ऐसे मामलों में पात्रता का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त ऐसे किसानों के फसली ऋण पर विचार किया जायेगा और उनकी पात्रता के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।