नया साल शुरू हो चुका है और ऐसे में देश के लोगों की नजर आने वाले बजट पर टिकी हुई है, सैलरी क्लास लोगों से लेकर समाज के विभिन्न वर्ग आने वाले बजट में अपने-अपने लिए कुछ बेहतर घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। यह बजट बेहद खास होने वाला है क्योंकि यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा लिहाजा चुनावों से पहले आने वाले इस बजट से सभी को खासा उम्मीदें हैं।
1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी, जैसा कि आप जानते हैं यह चुनावी साल है और ऐसे में सरकार से आम लोगों की उम्मीदें भी काफी अधिक हैं, आम लोगों समेत नौकरीपेशा लोगों की भी वित्त मंत्री से कई उम्मीदें हैं। टैक्सपेयर्स नौकरीपेशा लोग मुख्य रूप से टैक्स छूट से जुड़ी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार आगामी बजट में टैक्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है-
बढ़ सकती है 80c की लिमिट
आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आने वाले निवेश विकल्प आयकर में छूट पाने का एक बेहतरीन विकल्प है, इसकी मदद से कोई व्यक्ति कुछ चुनिंदा विकल्पों में निवेश कर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकता है।
जानकारों के मुताबिक इस बार बजट में सरकार 80सी की लिमिट में इजाफा कर सकती है, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आने वाले इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि में इजाफा किया जा सकता है। सरकार इसकी लिमिट को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर सकती है वहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 50,000 से बढ़कर 75,000 तक हो सकती है।
TDS नियमों में हो सकता है बदलाव
वर्तमान में निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स को लेकर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसमें टैक्स रेट से लेकर रेसिडेंटी स्टेटस और होल्डिंग पीरियड समेत कई तरह की समस्याएं हैं, उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले बजट में सरकार इन नियमों में बदलाव कर सकती है।
टैक्स में छूट
वित्त मंत्री ने साल 2023-24 के बजट प्रस्ताव में नई टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट बढ़ा दी थी, साल 2023 की बजट घोषणा में न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया, यानी यदि कोई टैक्स पेयर नई टैक्स रिजीम चुनता है तो उसे 7 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में इस लिमिट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दे। टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री ने इस बजट में बड़ी उम्मीद है.
पुरानी टैक्स रिजीम में छूट
इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर व्यवस्था में वित्त वर्ष 2023-24 बजट घोषणा में कोई बदलाव नहीं किया गया, पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को ही टैक्स रिबेट मिलता है। यानी अगर कोई टैक्स पेयर पुरानी कर व्यवस्था चुन कर इनकम टैक्स की अलग-अलग धाराओं के तहत डिडक्शन का लाभ लेता है और उसकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अब इस आगामी बजट से नौकरीपेशा लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में रिबेट को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, लोगों को उम्मीद है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सैलरी क्लास को बड़ी छूट दे सकती है, हालांकि सरकार किस सामाजिक वर्ग के लिए क्या नया लेकर आती है यह बजट भाषण के दौरान ही पता चलेगा।