2000 रुपये के नोट को लेकर रिजर्व बैंक ने जारी किये नए नियम, देखें डीटेल्स

2000 New Rule: अगर आपने अभी तक 2000 के नोट को बैंक में जमा नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, देश के केन्द्रीय बैंक यानी र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से 2000 के नोट पर एक बड़ा अपडेट आया है।

रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगर आपने अभी तक 2000 के नोटों को नहीं बदला है तो अब आप चलन से वापस हो चुके 2,000 रुपये के नोट को पोस्‍ट ऑफ‍िस से भी बदला सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर FAQ (एफएक्यू) के एक ग्रुप में कहा कि लोग अपने बैंक अकाउंट में राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी डाकघर या उसके 19 रीजनल ऑफ‍िस में से किसी को भी 2,000 रुपये के नोट भेज सकते हैं।

चलन से बाहर हो चुके 2000 रुपये के नोटों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बदलने के लिए आपको एक ऑनलाइन एप्‍लीकेशन फॉर्म भरना होगा और नोटों को पोस्‍ट ऑफ‍िस की किसी भी सुविधा से आरबीआई (RBI) के ऑफ‍िस भेजना होगा, इस फॉर्म को आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

दरअसल 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) के रीजनल दफ्तरों में अब भी लोगों की कतारें लग रही हैं, आरबीआई (RBI) के एफएक्यू के अनुसार एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 ऑफ‍िस में एक बार में 20,000 रुपये की ल‍िम‍िट तक नोट बदल सकता है।

पिछले साल चलन से बाहर हुए थे नोट

देश के केन्द्रीय बैंक ने पिछले साल मई महीने में 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि 2000 रुपये के नोट को साल 2016 में की गई नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर वापस लाने के उद्देश्य से जारी किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इनमें से अधिकांश नोट अपनी अपेक्षित जीवन-अवधि पूरा कर चुके हैं और लोग भी लेन-देन में इनका अधिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही 2000 के नोट कलाधान इकट्ठा करने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसपोर्ट करने का आसान विकल्प भी बन रहे थे जिसके चलते उन्हें चलन से बाहर करने का निर्णय लिया गया।

वर्तमान में 2000 रुपये के तकरीबन 98 फीसदी नोट बैंकों में वापस जमा किये जा चुके हैं, हालांकि बैंक के जरिए अब 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जा सकता है किन्तु रिजर्व बैंक के कार्यालयों के माध्यम से इन्हें अभी भी बदला जा सकता है इसके लिए आप स्वयं रिजर्व बैंक के दफ्तर जा सकते हैं अथवा ऊपर बताए गए अनुसार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने नोट आवेदन फॉर्म के साथ भेज सकते हैं।