एक लंबे समय के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के महंगाई भत्ते / महंगाई रिलीफ में 4% की वृद्धि का फैसला लिया, जिससे निश्चित तौर पर कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का एक और बड़ा तोहफा दिया है।
हम बात कर रहे हैं कार्मिकों को मिलने वाले दिवाली के बोनस की, सरकार ने कर्मचारियों को लेखा वर्ष (Accounting Year) 2021-22 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Ad-hoc Bonus) देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सभी पात्र कर्मियों को 30 दिनों की परिलब्धियों(Emoluments) के बराबर राशि बोनस के रूप में दी जाएगी। पात्र कार्मिकों की बात करें तो केंद्र सरकार के ग्रुप “बी” के अंतर्गत आने वाले नॉन-गैजेटेड और ग्रुप “सी” के कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाएगा।
बता दें कि, ऐसे कर्मचारी जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें यह बोनस दिया जाता है, इस बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलगा। 6 अक्टूबर 2022 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार राष्ट्रपति ने “नॉन-प्रोडक्टिविटी” से जुड़े बोनस के अनुदान को 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर मंजूर किया है।
ऐसे होगी बोनस की गणना
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा बीते गुरुवार यानी 6 अक्टूबर को जारी किये गए आदेश के अनुसार, नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के तहत जो रकम दी जाएगी उसका निर्धारण एक फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियों को ₹7,000 रुपये माना गया है और इसके आधार पर ही 30 दिनों के बोनस की गणना करी जाएगी।
कुल बोनस की गणना करने से पहले एक दिन के बोनस को ज्ञात करना आवश्यक है, इसके लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। एक दिन के बोनस की गणना के पश्चात इसे उन दिनों से गुणा किया जाएगा जितने दिनों के लिए सरकार ने बोनस देने का निर्णय लिया है, जो इस स्थिति में 30 दिन हैं।
Department of Expenditure (DOE) ने इसे एक उदाहरण के साथ समझाया है, एक वर्ष में 365 दिनों के आधार पर प्रत्येक महीने में औसतन 30.4 दिन निकल कर आते हैं चूंकि 30.4 दिनों के लिए मिलने वाला बोनस 7,000 रुपये है इस आधार पर 30 दिनों के लिए दिया जाने वाला बोनस Rs.7000×30/30.4 = Rs.6907.89 ≈ 6908 रुपये होगा। बोनस की राशि कर्मचारियों के खाते में इस सप्ताह तक जमा की जाएगी।
ये हैं बोनस की शर्तें
वित्त मंत्रालय के आदेश में दिवाली के इस बोनस के संबंध में कुछ शर्तें भी शामिल की गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हम ऊपर समझ चुके हैं इसके अनुसार यह बोनस केवल ग्रुप “बी” के नॉन-गैजेटेड तथा ग्रुप “सी” के कार्मिकों को दिया जाएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन को देखें तो केवल वे कर्मचारी जो 31.03.2022 को सेवा में थे तथा वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान कर चुके हैं, बोनस का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
वहीं ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी तौर से नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी इस बोनस का लाभ मिलेगा, बशर्ते उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक न रहा हो। ऐसे कर्मचारी, जिन्होनें वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की है किन्तु वे, 31 मार्च 2022 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए हैं उदाहरण के तौर पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या वे सेवानिवृत हो चुके हों अथवा दिवंगत हो गए हों, उन्हें स्पेशल केस माना जाएगा और ऐसे कर्मी आनुपातिक आधार पर इस बोनस के लिए पात्र होंगे।
इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी, जो कोई प्रतियोगी परीक्षा पास कर एक विभाग से दूसरे विभाग में चले गए हैं, वे भी नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए पात्र होंगे। हालांकि ऐसे मामलों में जो बोनस की राशि दी जाएगी, वह उस विभाग द्वारा जारी होगी, जहाँ कर्मचारी 31 मार्च 2022 को कार्यरत रहा है। एक सरकारी विभाग से दूसरे में ट्रांसफर किये गए कर्मचारियों के संबंध में भी यही लागू होगा।
ये कर्मचारी नहीं होंगे पात्र
ऐसे कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति (Deputation), विदेश सेवा, केंद्र शासित प्रदेश या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में 31 मार्च 2022 को कार्यरत थे, वे लेंडिंग डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाने वाले इस बोनस के लिए योग्य नहीं होंगे। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस स्थिति में उधार लेने वाले संगठन की जिम्मेदारी है कि, वह नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एक्सग्रेसिया तथा इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बशर्तें वहाँ ऐसे प्रावधान चलन में हों।