पासपोर्ट क्या है और वीजा क्या होता है?
पासपोर्ट किसी व्यक्ति की पहचान का एक दस्तावेज है। जैसे भारत में पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति की पहचान उसके पासपोर्ट से होती है। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट को देश के भीतर भी पहचान के प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। भारत में पासपोर्ट देश के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति के आदेश पर जारी किया जाता है।
विदेश यात्रा की चर्चाओं में सामान्यतः पासपोर्ट के साथ वीजा का जिक्र भी आता है, यह किसी देश द्वारा किसी विदेशी नागरिक को उस देश में प्रवेश करने के लिए दी गई अनुमति होती है जो एक निश्चित समयावधि के लिए प्रदान की जाती है। विदेशी व्यक्ति के देश में आने के उद्देश्य जैसे पर्यटन, व्यवसाय, नौकरी आदि के अनुसार अलग-अलग प्रकार की वीजा श्रेणियों की व्यवस्था की जाती है।
भारत में पासपोर्ट के प्रकार
भारत में तीन प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। जिनमें साधरण पासपोर्ट, सरकारी पासपोर्ट तथा राजनयिक पासपोर्ट शामिल हैं।
साधारण पासपोर्ट (Ordinary Passport)
साधारण पासपोर्ट देश के आम नागरिकों को जारी किया जाता है, यह नीले रंग का होता है। इसकी वैधता वयस्क व्यक्ति के लिए 10 वर्ष तथा किसी नाबालिग के लिए 5 वर्ष या उसके वयस्क होने की तारीख जो भी अल्पकालिक हो तक होती है। हालाँकि 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के नाबालिग 10 वर्ष की वैधता के पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी पासपोर्ट (Official Passport)
सरकारी पासपोर्ट किसी अराजपत्रित (Non Gazetted) अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को सरकारी कार्य हेतु विदेश में होने वाली यात्रा के लिए जारी किया जाता है। यह सफेद रंग का होता है। सरकारी पासपोर्ट अधिकतम 5 वर्ष या किसी कार्य विशेष की अवधि तक के लिए जारी किया जाता है।
राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport)
राजनयिक पासपोर्ट सरकार के सदस्यों, सरकार में उच्च रैंक के अधिकारियों, न्यायपालिका के सदस्यों, सांविधिक निकाय के सदस्यों, विदेश में कार्यरत भारतीय राजनयिकों तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया जाता है। यह मैरून रंग का होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इन्हें धारण करने वाले लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं जैसे इमिग्रेशन के लिए अलग चैनल, बिना शुल्क के वीजा, बिना वीजा के प्रवेश जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सरकारी पासपोर्ट की भाँति यह भी अधिकतम 5 वर्ष या उससे कम के लिए जारी किया जाता है।
पासपोर्ट के लिए आवेदन
पासपोर्ट का आवेदन मुख्यतः तीन चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है तथा अपनी सभी निजी जानकारी दिए गए फॉर्म में भरनी होता है। इसके पश्चात अपने दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेना होता है।
पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने सभी दस्तावेज सत्यापित कराने के बाद आपके लोकल थाने द्वारा आपकी पहचान एवं पते का सत्यापन किया जाता है। पासपोर्ट के आवेदन हेतु सामान्य एवं तत्काल, दो विकल्प उपलब्ध हैं। पुलिस द्वारा सत्यापन हो जाने के बाद पासपोर्ट आपके स्थाई पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाता है।
भारतीय पासपोर्ट की विश्व में स्थिति
प्रतिवर्ष तिमाही रूप से दुनियां भर के लगभग 199 देशों के पासपोर्ट से संबंधित एक सूचकांक Henley & Partners द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक के नाम से जारी किया जाता है। इसमें सभी देशों के पासपोर्ट की एक सूची तैयार की जाती है तथा किसी देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीजा अथवा वीजा ऑन अराइवल का इस्तेमाल कर यात्रा की जा सकती है इस आधार पर उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है।
इस वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में जारी सूचकांक के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनियाँ में सबसे शक्तिशाली है, जो अपने नागरिकों को दुनियाँ के 191 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा देता है। वहीं यदि भारत की बात करें तो भारत का इस सूची में 85वां स्थान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान नीचे है। भारतीय पासपोर्ट धारक दुनियाँ के 58 देशों में बिना वीजा तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए यात्रा कर सकते हैं।