F&O Trading Tax: ट्रेडिंग की कमाई पर बढ़ जाएगा टैक्स, अब इतना देना होगा टैक्स
अगर आप भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपको खासा निराश करने वाली है
बता दें कि सरकार आने वाले बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से होने वाली कमाई पर टैक्स को बढ़ाने की तैयारी में है
वर्तमान में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से हुई कमाई को व्यक्ति की इनकम में जोड़ा जाता है और टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है
अभी तक ट्रेडिंग की कमाई को बिजनेस इनकम की कैटेगरी में रखा गया था जिसे अब स्पेक्युलेटिव इनकम की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की कमाई को लॉटरी या क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई की तरह माना जाएगा
इसके साथ ही अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग से हुई कमाई पर सीधे सोर्स से ही इनकम टैक्स काट लिया जाएगा जिसे TDS कहा जाता है
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