UP SIR draft list 2026 ;वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें या सुधार करें।

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UP SIR draft list 2026-उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के अंतर्गत पहले चरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में लगभग तीन करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख पंजीकृत मतदाता दर्ज हैं।

आज जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यदि किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं है, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाताओं को एक महीने का अवसर दिया गया है, जिसके दौरान वे अपने नाम से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण चलेगा। इस अवधि में प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच कर उनका निस्तारण किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

क्या क्या बदलाव हुए –

नवदीप रिणवा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत कुल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। राज्य के 81.30 प्रतिशत मतदाताओं ने SIR फॉर्म भरकर जमा किया, जबकि 18.70 प्रतिशत मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए।

ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर बताया गया कि प्रदेश में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। इनमें से 2.17 करोड़ वोटर्स दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा 46.23 लाख मृत मतदाताओं, 25.46 लाख डुप्लीकेट नामों, 83.73 लाख अनुपस्थित मतदाताओं और 9.57 लाख अन्य श्रेणी के वोटर्स के नाम भी मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि करीब 1.4 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनसे अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। ऐसे मतदाता चुनाव आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर स्वयं को योग्य मतदाता साबित कर सकेंगे।

नवदीप रिणवा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी

नाम जोड़ने के लिए क्या करना होगा –(UP SIR draft list 2026)

UP में SIR (Special Intensive Revision) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे 👇

🔹 नाम जोड़ने की प्रक्रिया

  1. फॉर्म-6 भरना होगा
    • यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए है
    • जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है, वे भी इसी फॉर्म से आवेदन कर सकते हैं
  2. कहां भरें फॉर्म-6?
    • ऑनलाइन: voters.eci.gov.in
    • मोबाइल ऐप: ECINET ऐप
    • ऑफलाइन: अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से
  3. जरूरी दस्तावेज
    • पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
    • पते का प्रमाण
    • आयु प्रमाण (18 वर्ष या उससे अधिक)
  4. समयसीमा
    • 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक दावे/आवेदन जमा किए जा सकते हैं
    • सभी आवेदनों की जांच के बाद 27 फरवरी 2026 तक निस्तारण किया जाएगा

ध्यान रखने वाली बात –

  • फॉर्म सही और पूरी जानकारी के साथ भरें
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन खारिज हो सकता है

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