किसानों को मिला नए साल का तोहफा, अब बिना गारंटी के मिलेगा इतने लाख का लोन, अभी करें आवेदन

सरकार दे देशभर के किसानों को नए साल के मौके पर शानदार तोहफा देने का ऐलान किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किसानों को राहत देने और उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है।

बता दें कि, यह नया प्रावधान 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे खेती और उससे जुड़े कार्यों समेत बीज, खाद, कीटनाशक जैसे जरूरी ससधानों के खर्चों को पूरा कर सकें।

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बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुँचाने के लिए व्यापक प्रचार करें। छोटे और सीमांत किसान, जो देश के कृषि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा हैं, इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% की रियायती ब्याज दर भी उपलब्ध होगी। यह कदम किसानों की लागत को कम करने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करेगा।

सरकार द्वारा यह फैसला देश के किसानों खासकर छोटे और सीमांत किसानों पर महंगाई और कृषि की बढ़ती लागत के चलते लिया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय पहुँच प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना कि उनके पास बिना गारंटी की समास्या के अपनी कृषि कार्यों को संचालित और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

बैंकों को दिए गए हैं निर्देश

नए साल के मौके पर लागू होने वाले इस नए नियम के तहत देश के केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।

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इन नियमों के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक प्रति किसान कृषि संबंधी सहायक कार्यों सहित कृषि ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ किया जाएगा, अर्थात किसी प्रकार की कोई गारंटी किसानों से नहीं ली जाएगी।

इसके साथ ही, कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को शीघ्रता से लागू करने का भी बैंकों को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को अपने परिचालन क्षेत्र के किसानों और हितधारकों के बीच अधिकतम पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार करने के निर्देश भी दिए हैं।

सौजन्य : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो

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